घटना दिनांक 2 जून को भी काम करने गई थी। लगभग 8 से 9 बजे रामेश्वर पीड़िता को अपने कमरे में काम करने को बुलाया। पीड़िता बोली क्या काम है। जिस पर उन्होंने जरूरी काम कहकर अपने कमरा में बुलाया तथा पीड़िता को जबरदस्ती दुष्कर्म किया। इसके बाद धमकी दिया की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज व परिजनों को बताने पर जान से मार दूंगा।
CG Rape Case: डरा धमका कर पीड़िता को बाहर चलने को कहा। पीड़िता बाहर जाने से मना किया तो रामेश्वर ने गांव में बदनाम करने की धमकी दी। इसके बाद डर के कारण रामेश्वर के साथ चली गई। रामेश्वर इंदौर मे किराए की मकान लेकर 13-14 दिन तक लगातार दुष्कर्म करता रहा। थाना जैजैपुर में धारा 376, 506 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
उच्चाधिकारियों द्वारा आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया। जिसके परिपालन में 30 जून को आरोपी का पता तलाश किया। आरोपी रामेश्वर प्रसाद चन्द्रा घर में उपस्थित मिले। जिसे थाना तलब किया गया। जहां पूछताछ करने पर अपराध घटित करना स्वीकार किया। जिस पर आरोपी को गिरतार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।