राशन कार्ड में नाम जरूरी
शिक्षा का अधिकार के तहत शासकीय या निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदक अभिभावक का राशन कार्ड या आधार कार्ड होना अनिवार्य है। राशन कार्ड में बच्चे का नाम होना जरूरी है। इसलिए सभी दस्तावेज जरूरी है।
बड़े स्कूलों में रुचि ज्यादा
अभी तक आए आवेदनों में अभिभावकों ने नामचीन और बड़े स्कूलों में बच्चों को प्रवेश दिलाने में ज्यादा रुचि दिखाई है। लेकिन शासकीय स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए लगभग नहीं के बराबर विभाग को आवेदन मिले हैं। अन्य स्कूलों के लिए भी आवेदन आने की उम्मीद की जा रही है।