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28 जुलाई की शाम को घर पर अकेली थी तभी आरोपी द्वारा घर आकर धमकी देते हुए जबरदस्ती दैहिक शोषण किया और फोटो-वीडियो बना लिया। किसी को बताओगी तो जान से मारने की धमकी देते हुए फोटो- वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। पीड़िता डर से नहीं बताती थी। आरोपी द्वारा पीड़िता को धमकी देते हुए पैसे की मांग करने लगा। नहीं देने पर आरोपी द्वारा वीडियो, फोटो को व्हाट्सएप ऐप के माध्यम से वायरल कर दिया।
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जिसकी रिपोर्ट पर थाना चांपा में आरोपी के विरुद्ध धारा 376-2 ढ 506, 509 ख कायम कर विवेचना में लिया। आरोपी रंजन नायक घटना घटित कर झारखंड तरफ फरार हो गया था। जिसको पकड़कर पुलिस हिरासत में लेकर दिनांक घटना के संबंध में पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किया। घटना में प्रयुक्त मोबाइल को आरोपी से बरामद किया गया। प्रकरण में 67 आईटी एक्ट 201 भादवि जोड़ी गई है। आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा सदर का सबूत पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर सोमवार को उसे न्यायिक रिमांड में भेजा गया।