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जैसलमेर

12 वर्ष पुराने मामले में सुनाई चार साल के कठोर कारावास की सजा

सांकड़ा क्षेत्र में गत 12 वर्ष पूर्व अवैध डोडापोस्त मिलने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

जैसलमेरJun 03, 2024 / 08:04 pm

Deepak Vyas

cort news
सांकड़ा क्षेत्र में गत 12 वर्ष पूर्व अवैध डोडापोस्त मिलने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि सांकड़ा पुलिस ने 20 जून 2012 को मुखबिर से सूचना मिलने पर थानाधिकारी ने पुलिस बल के साथ गांव में बिजलीघर के पास नाकाबंदी कर आरोपी सांकड़ा निवासी गुलाबसिंह पुत्र नखतसिंह को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से सात किलो पीसा हुआ अवैध डोडापोस्त बरामद किया गया था। पुलिस ने अनुसंधान के बाद आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट में चालान न्यायालय में पेश किया। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश नरेन्द्रकुमार खत्री ने मामले में 17 साक्षियों के बयानों व 28 दस्तावेज प्रदर्शित करवाने के बाद सोमवार को फैसला सुनाया। उन्होंने आरोपी को एनडीपीएस एक्ट में दोषी मानते हुए चार वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। राज्य पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक फिरोजखां ने पैरवी की।

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