भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को प्रात: 6 बज से शाम 7 बजे तक होने वाले मतदान के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र के साथ 12 अन्य वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों को भी मान्यता दी है।
जैसलमेर•Nov 24, 2023 / 07:40 pm•
Deepak Vyas
फोटो पहचान पत्र के अलावा वैकल्पिक दस्तावेज भी मान्य
भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को प्रात: 6 बज से शाम 7 बजे तक होने वाले मतदान के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र के साथ 12 अन्य वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों को भी मान्यता दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष गुप्ता ने बताया कि मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाता को मतदान से पहले अपनी पहचान स्थापित करने के लिए सामान्यत: निर्वाचन आयोग की ओर से जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र दिखाने की बाध्यता होती है। यदि मतदाता किसी कारणवश यह पहचान पत्र नहीं दिखा पाता है तो उसे वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज के रूप में मान्य दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि मतदाता को अपनी पहचान के लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य या केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों की ओर से अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्रए बैकों या डाकघरों की ओर से जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पेन कार्ड, आरजीआई एवं एनपीआर की ओर से जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना की ओर से जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, निर्वाचन तंत्र की ओर से जारी फोटो मतदाता पर्ची, विधायकों, सांसदों को जारी किए सरकारी पहचान पत्र, आधार कार्ड दिखाने होंगे।
Hindi News / Jaisalmer / Assembly Elections 2023: फोटो पहचान पत्र के अलावा वैकल्पिक दस्तावेज भी मान्य