scriptRajasthan Legal Mining: राजस्थान माइनर मिनरल कन्सेशन नियमों का सरलीकरण, सेक्टर होगा बूस्टअप | Simplification of Rajasthan Minor Mineral Concession Rules, Sector will be Boostup | Patrika News
जयपुर

Rajasthan Legal Mining: राजस्थान माइनर मिनरल कन्सेशन नियमों का सरलीकरण, सेक्टर होगा बूस्टअप

राज्य सरकार ने माइनर मिनरल सेक्टर को बूस्ट करने, वैध खनन को बढ़ावा देने, प्रक्रिया को युक्तिसंगत व पारदर्शी बनाने और राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी के लिए राजस्थान माइनर मिनरल कन्सेशन नियमों का सरलीकरण किया है।

जयपुरAug 18, 2022 / 10:31 am

Narendra Singh Solanki

Rajasthan Legal Mining: राजस्थान माइनर मिनरल कन्सेशन नियमों का सरलीकरण, सेक्टर होगा बूस्टअप

Rajasthan Legal Mining: राजस्थान माइनर मिनरल कन्सेशन नियमों का सरलीकरण, सेक्टर होगा बूस्टअप

राज्य सरकार ने माइनर मिनरल सेक्टर को बूस्ट करने, वैध खनन को बढ़ावा देने, प्रक्रिया को युक्तिसंगत व पारदर्शी बनाने और राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी के लिए राजस्थान माइनर मिनरल कन्सेशन नियमों का सरलीकरण किया है। संशोधित नियमों के अनुसार अब लीज अवधि 2040 तक बढ़ाने, खनन पट्टों का आसानी से हस्तांतरण, एक हैक्टयर से कम स्ट्रिप लीजधारी को आवंटित करने, खातेदारी में खनन पट्टा जारी करने की अधिकतम सीमा चार हैक्टयर को हटाने, लीज जारी होने के एक साल की अवधि में पर्यावरण क्लीयरेंस लाने की छूट के साथ ही खनन पट्टाधारियों को त्रैमासिक ऑन लाईन रिटर्न भरने की सुविधा दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट भाषण में बिन्दु 196 से 201 तक खनिज क्षेत्र के प्रोत्साहन के लिए की गई महत्वपूर्ण घोषणाओें के क्रियान्वयन में राज्य सरकार द्वारा 16 अगस्त को एक अधिसूचना जारी कर राजस्थान माइनर मिनरल कन्सेशन रुल्स 2017 में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री गहलोत खनिज खोज व खनन कार्य को प्रोत्साहन व वैध खनन को बढ़ावा देने पर जोर देते रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए नियमों का सरलीकरण किया गया है।
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प्रदेश में वैध खनन को बढ़ावा

खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा और निर्देशों के अनुसार विभाग की ओर से प्रदेश में वैध खनन को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक निर्णय किए गए हैं। नियमों को आसान बनाने की अधिसूचना जारी कर राज्य सरकार की खनन क्षेत्र को बढ़ावा देने की ईच्छा शक्ति को साकार किया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि नए संशोधित प्रावधानों के अनुसार अब 15 गुणा डेडरेंट प्रीमियम पर 31 मार्च 2025 को समाप्त हो रही माइनर मिनरल के खनन पट्टों और क्वारी लाइसेंस की अवधि 31 मार्च 2040 तक बढ़ा दी गई है। इससे खनन पट्टाधारियों व क्वारी लाइसेंसधारियों को रिन्यूवल की जटिलताओं से छुटकारा मिल सकेगा और राज्य सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। इसी तरह से खनन पट्टों के पास की एक हैक्टेयर से कम क्षेत्र के स्ट्रीप क्षेत्र को संबंधित खननपट्टाधारी को आवंटित किया जा सकेगा।
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अब तक खनन पट्टों के हस्तांतरण की प्रक्रिया होगी आसान

अब तक खनन पट्टों के हस्तांतरण की प्रक्रिया अत्यधिक जटिल थी जिसे आसान बनाते हुए संशोधित नियमों के अनुसार माइनर मेजर के खननपट्टाधारी से लीज हस्तांतरण पर डेड रेंट, लाइसेंस फीस प्रीमियम 10 गुणा व अधिकतम 10 लाख के स्थान पर 5 लाख व अधिकतम 5 लाख रुपए लिया जाएगा। इसी तरह से खनन पट्टाधारियों को मासिक के स्थान पर त्रैमासिक रिटर्न सबमिट करने की सुविधा दी गई है। समय पर मासिक रिटर्न नहीं भरने पर 500 रुपए प्रतिदिन का जुर्माना होता था उसे अब 500 रुपए प्रतिमाह व अधिकतम 5 हजार रुपए किया गया है।
नए प्रावधानों के अनुसार खनन पट्टाधारियों की खानों का रजिस्ट्रेशन होने के बाद एक साल की अवधि में उन्हें पर्यावरणीय क्लीयरेंस लाने की छूट होगी पर खनन पट्टाधारी को पर्यावरणीय क्लीयरेंस के बाद ही खनन कार्य आरंभ करने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि माइनर मिनरल में खातेदारी खनन पट्टों की अधिकतम चार हैक्टेयर की सीमा को हटा दिया गया है।

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