इन पर नहीं लागू होगा ये नियम
आदेश के अनुसार राजकीय विद्यालय, गैर राजकीय विद्यालय, बालवाटिका,बालवाड़ी, प्री-प्राइमरी या अन्य संस्थान जहां पर कक्षा एक से पूर्व का अध्ययन करवाया जाता है में अध्ययनरत विद्यार्थियों पर आयु गणना के लिए 1 अक्टूबर, 2024 की निर्धारित तिथि लागू नहीं होगी। इसी प्रकार टीसी के आधार पर प्रवेश लेने वालों पर भी 1 अक्टूबर, 2024 की निर्धारित तिथि पर न्यूनतम आयु 6 वर्ष होने का नियम लागू नहीं होगा। यह भी पढ़ें – Rajasthan News : 26 जुलाई को पूरे प्रदेश में सुबह 11.25 बजे एक साथ गूंजेगा राष्ट्रगान, जानें क्यों, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दी अनुमति