अधिवक्ता राजकुमार टोंगावत ने कहा कि परिवादी 16 जून 2019 को कपड़े खरीदने जयपुर के एक शॉपर्स स्टॉप गया, जहां उसने 5111 रुपए के बिल का भुगतान किया। इसमें कैरी बैग के 9 रुपए शामिल थे, जबकि उस बैग पर शॉपर्स स्टॉप का विज्ञापन था। परिवादी ने बैग लौटाते हुए 9 रुपए वापस मांगे, जो उसे नहीं लौटाए गए। परिवाद में इसे सेवा दोष बताते हुए मानसिक संताप के तौर पर क्षतिपूर्ति राशि दिलाने की मांग की गई।
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