परिणाम जारी करने पर रोक के कारण पांच हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती अटकी हुई थी। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता बसंत सिंह छाबा ने कहा कि याचिकाकर्ता मेरिट में काफी नीचे हैं, इन्हें भर्ती में शामिल किए जाने के बावजूद ये नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।
भर्ती में 18 से 21 साल की उम्र के 474 अभ्यर्थी शामिल हुए, जिनमें से 24 का ही चयन हुआ। राजस्थान सरकार ने इनका चयन निरस्त कर दिया, इसलिए परिणाम जारी करने पर रोक हटाई जाए।
यह भी पढ़ें