Rajasthan Election 2023 : चुनाव में जीत का मिशन, प्रचार के लिए अब अपना रहे ये लेटेस्ट तरीका
मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि मतदाता 27 अक्टूबर तक निर्वाचन आयोग की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in, मतदाता सेवा पोर्टल अथवा वोटर हेल्पलाइन ऐप पर जाकर मतदाता बनने के लिए फॉर्म 6 और नाम शिफ्टिंग के लिए फॉर्म 8 के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। 27 अक्टूबर के बाद आवेदन जमा कराने वालों को मतदान करने का मौका नहीं मिल पाएगा। गुप्ता ने बताया कि प्रवासी भारतीय फॉर्म 6 ए के माध्यम से आवेदन कर मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं।