Apex Bank : राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक) और सभी 29 केन्द्रीय सहकारी बैंकों (सीसीबी) में एमडी की नियुक्ति के मामले में राजस्थान सरकार और आरबीआइ आमने-सामने हो गए हैं। बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत एमडी व सीईओ की नियुक्ति को लेकर आरबीआइ ने जो निर्देश दिए थे उन्हें राज्य सरकार ने नहीं माना। सरकार ने अपेक्स बैंक एमडी के पदभार ग्रहण करने की सूचना दी तो आरबीआइ ने इस नियुक्ति को अमान्य बताया। चेताया भी कि यह मान्य तभी होगा जब कानूनन नियुक्ति से पहले आरबीआइ की अनुमति ली जाए। इसके बावजूद राज्य सरकार ने अपेक्स बैंक में ही 1 अगस्त को दूसरा एमडी लगा दिया है।
आरबीआइ ने जताई कड़ी आपत्ति
राज्य सरकार ने 13 जून को अपेक्स बैंक के एमडी का जिम्मा सहकारी सेवा के अधिकारी धनसिंह देवल को दिया था। उनके कार्यभार की सूचना नाबार्ड व आरबीआइ को भेजी गई। आरबीआइ के सहायक महाप्रबंधक ने 2 अगस्त को बैंक को पत्र लिखकर कड़ी आपत्ति जताई। लिखा कि बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 राज्य व केन्द्रीय सहकारी बैंकों पर लागू है। अधिनियम की धारा 35 बी (1)(बी) में बैंक में एमडी व सीईओ की नियुक्ति की प्रक्रिया स्पष्ट है, जिसके तहत नियुक्ति से पहले आरबीआइ की अनुमति जरूरी है। जबकि बैंक ने इसकी पालना नहीं की। आरबीआइ स्पष्ट किया कि एमडी की नियुक्ति तब तक मान्य नहीं होगी, जब तक आरबीआइ की अनुमति प्राप्त न हो। यह भी पढ़ें – राजस्थान में इस बैंक के सभी एटीएम कार्ड अचानक हुए एक्सपायर, उपभोक्ता परेशान