वित्त बीमा विभाग के संयुक्त शासन सचिव वेद प्रकाश गुप्ता की ओर से आदेश के मुताबिक 3 लाख के बीमा के लिए प्रीमियम दर 220 रुपए निर्धारित की गई है। जबकि 10 लाख के बीमा के लिए 700, 20 लाख के बीमा के लिए 1400 और 30 लाख के बीमा के लिए 2100 रुपए तय की गई है। कर्मचारियों को किसी एक श्रेणी का विकल्प चुनना होगा। विभाग ने प्रीमियम कटौती के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही एक मई 2021 के बाद प्राबेशन अवधि पर नियुक्त होने वाले कार्मिकों के लिए भी यह योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी। पुलिस विभाग के ऐसे वर्दीधारी अधिकारी, कर्मचारी, जिनके प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार करती है, उन पर यह योजना लागू नहीं होगी।