ग्रेटर नगर निगम ने गोपालपुरा बायपास के साथ मानसरोवर व गुर्जर की थड़ी क्षेत्र में अवैध होर्डिंग्स व बैनर—पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। आयुक्त रूकमणि रियाड़ के अनुसार अवैध होर्डिंग्स व बैनर—पोस्टर लगाना राजस्थान सम्पति विरूपण निवारण अधिनियम 2006 की धारा 6 व संशोधित अधिनियम 2015 के तहत संज्ञेय अपराध है। ऐसे में अवैध होर्डिंग्स व बैनर—पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ मामले दर्ज करवाए गए है।
26 संस्थाओं के खिलाफ मामले दर्ज
जोन उपायुक्त मुकेश कुमार ने बताया कि मानसरोवर जोन क्षेत्र में गोपालपुरा बाइपास पर संचालित संस्थानों की ओर से अवैध पोस्टर, बैनर, पम्पलेट एवं होर्डिग्स लगाकर सार्वजनिक सम्पत्ति को बदरंग किया जा रहा था। मानसरोवर और गोपालपुरा बायपास पर कोचिंग संस्थान, लाईब्रेरी, पी.जी वालों ने पेन्टिग, पोस्टर्स, पम्पलेट एवं बैनर लगाकर सार्वजनिक सम्पत्ति को विरूपति किया है। ऐसे करीब 26 विरूपणकर्ता के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है।