उन्होंने कहा कि अगर कोई शिक्षक गलती से मोबाइल लेकर आता है तो उसे मोबाइल प्रिंसिपल के पास जमा कराना होगा। प्रिंसिपल को ही स्कूल में मोबाइल लाने की अनुमति होगी। इस बयान के बाद शिक्षक संगठनों में भी हलचल हो गई। संगठनों ने इसका विरोध किया है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। कारण है कि स्कूलों में बच्चों की हाजिरी भी ऑनलाइन होती है, शिक्षक मोबाइल के जरिए करता है। हालांकि शिक्षा विभाग की ओर से ऐसे आदेश पहले ही जारी किए गए हैं।
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Rajasthan: घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार हुई ये महिला अधिकारी, ACB ने ऐसे किया ट्रैप; जानकर चौंक जाएंगे आप इधर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है हाल ही में इस संबंध में कोई बयान और आदेश नहीं दिए गए हैं। आचार संहिता से पहले कोटा में बयान जारी किया गया था।