जानकारों की मानें तो प्रशासन शहरों के संग अभियान में प्रदेश के नगर निकायों ने 30 सितंबर तक प्रदेशभर के शहरों में लोगों को 9 लाख 50 हजार 285 पट्टे जारी किए। इसके साथ ही भवन मानचित्र अनुमोदन, ले-आउट अनुमोदन, भूखण्डों के पुनर्गठन व उपविभाजन की स्वीकृति देने और भूखण्डों के नाम हस्तांतरण भी किए गए। अभियान के तहत विभिन्न कार्यों के लिए स्थानीय निकायों में 37 लाख, 90 हजार 217 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 34 लाख, 97 हजार, 226 आवेदनों का निस्तारण कर दिया गया। ऐसे में 92.25 प्रतिशत प्रकरणों का निस्तारण करने का दावा किया जा रहा है। अभियान में सबसे अधिक एक लाख से अधिक पट्टे बांटने का लक्ष्य जयपुर विकास प्राधिकरण को दिया गया। वहीं जयपुर ग्रेटर और हैरिटेज नगर निगम को करीब 25 हजार पट्टे बांटने का लक्ष्य दिया गया।
इन्होंने बांटे सबसे अधिक पट्टे
जयपुर विकास प्राधिकरण
नगर विकास न्यास कोटा
नगर विकास न्यास उदयपुर
नगर परिषद बाड़मेर
नगर परिषद कुचामनसिटी
नगर पालिका सूरतगढ़
नगर पालिका ईटावा आज मंत्री करेंगे सम्मानित
प्रशासन शहरों के संग अभियान में लक्ष्य से अधिक पट्टे जारी करने वाले 7 निकायों को यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल आज सम्मानित करेंगे। जेडीए में दोपहर में आयोजित एक सम्मान समारोह में इन निकायों को ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही अभियान में 100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने वाले निकायों में से लगभग 50 अधिकारियों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।
जयपुर विकास प्राधिकरण
नगर विकास न्यास कोटा
नगर विकास न्यास उदयपुर
नगर परिषद बाड़मेर
नगर परिषद कुचामनसिटी
नगर पालिका सूरतगढ़
नगर पालिका ईटावा आज मंत्री करेंगे सम्मानित
प्रशासन शहरों के संग अभियान में लक्ष्य से अधिक पट्टे जारी करने वाले 7 निकायों को यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल आज सम्मानित करेंगे। जेडीए में दोपहर में आयोजित एक सम्मान समारोह में इन निकायों को ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही अभियान में 100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने वाले निकायों में से लगभग 50 अधिकारियों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।
यह हुआ काम
अभियान के दौरान मुख्य रूप से कृषि भूमि पर बसी आवासीय योजनाओं का नियमन, स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत पट्टे जारी करना, अधिसूचित कच्ची बस्तियों के कब्जों का नियमन, खांचा भूमि का आवंटन, निकायों की ओर से नीलाम, आवंटन किये गये भूखण्डों के बढ़े हुये क्षेत्रफल का नियमन, भवन मानचित्र अनुमोदन, ले-आउट अनुमोदन, भूखण्डों के पुनर्गठन व उपविभाजन की स्वीकृति, भूखण्डों के नाम हस्तांतरण प्रकरणों की स्वीकृति जारी की गई। इसके अलावा आवासीय निर्माणों का नियमन, पुरानी सघन आबादी क्षेत्रों में परम्परागत रूप से चल रहे आवासीय, आंशिक व्यावसायिक, मिश्रित उपयोग के पट्टे देने के लिए भी नीति निर्धारित कर पट्टे जारी किये गए।
अभियान के दौरान मुख्य रूप से कृषि भूमि पर बसी आवासीय योजनाओं का नियमन, स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत पट्टे जारी करना, अधिसूचित कच्ची बस्तियों के कब्जों का नियमन, खांचा भूमि का आवंटन, निकायों की ओर से नीलाम, आवंटन किये गये भूखण्डों के बढ़े हुये क्षेत्रफल का नियमन, भवन मानचित्र अनुमोदन, ले-आउट अनुमोदन, भूखण्डों के पुनर्गठन व उपविभाजन की स्वीकृति, भूखण्डों के नाम हस्तांतरण प्रकरणों की स्वीकृति जारी की गई। इसके अलावा आवासीय निर्माणों का नियमन, पुरानी सघन आबादी क्षेत्रों में परम्परागत रूप से चल रहे आवासीय, आंशिक व्यावसायिक, मिश्रित उपयोग के पट्टे देने के लिए भी नीति निर्धारित कर पट्टे जारी किये गए।