वहीं, कल जीएसटी के संबंध में एक और अहम फैसला लिया गया है। जीएसटी काउंसिल की 28वीं बैठक में मिली अनुमति के अनुसार अब प्रदेश में माइग्रेशन विंडो शुरू करने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इससे उन करदाताओं को लाभ मिलेगा जिन्होंने प्रोविजनल आईडी तो प्राप्त कर लिया है पर वे माइग्रेशन पूरा नहीं कर पाए थे। शासन सचिव वित्त प्रवीण गुप्ता ने बताया है कि ऐसे कर दाता जिन्होंने पहला पार्ट भर दिया है पर दूसरा पार्ट नहीं भर सके हैं वे इसके लिए 31 अगस्त 2018 तक अपने क्षेत्र के नोडल अधिकारी से आवश्यक विवरण के साथ संपर्क कर सकते हैं। ये अधिकारी इन करदाताओं के विवरण को आगे जीएसटी नेटवर्क पर पंजीकरण के लिए भेजेंगे। साथ ही गुप्ता ने बताया कि रिटर्न फाइल में देरी को माफ करने का निर्णय भी जीएसटी काउंसिल में किया गया है। ऐसे करदाता रिटर्न भरते समय तो लेट फीस जमा करेंगे पर यह लेट फीस उन्हें बाद में रिफंड कर दी जाएगी।