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जयपुर

राजस्थान में तो क्या, इस दिन देश भर में कहीं नहीं मिलेगी शराब, जानें क्या है बड़ी वजह?

इस एक दिन में शराब सिर्फ किसी एक शहर या प्रदेश में ही नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष में ही नहीं मिल सकेगी। इस पूरे दिन शराब खरीदना और बेचना पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। ऐसा नहीं होने पर संबंधित के खिलाफ पुलिस केस से लेकर गिरफ्तारी और जुर्माने तक का प्रावधान है।

जयपुरMay 24, 2024 / 03:09 pm

Nakul Devarshi

जयपुर। शराब के शौकीनों के लिए इसे बुरी खबर कह सकते हैं। क्योंकि कुछ दिन बाद ही एक ऐसा दिन भी आने वाला है जब उन्हें दिनभर शराब नसीब नहीं हो सकेगी। ख़ास बात ये भी है कि इस एक दिन में शराब सिर्फ किसी एक शहर या प्रदेश में ही नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष में ही नहीं मिल सकेगी।

4 जून को ‘ऑल इंडिया’ ड्राई डे

4 जून 2024। यही वो एक स्पेशल दिन और मौक़ा रहेगा जब शराब की दुकानों के शटर डाउन ना सिर्फ किसी एक प्रदेश में ही होंगे, बल्कि पूरे देशभर में ‘शराबबंदी’ का असर दिखेगा। दरअसल, भारत निर्वाचान आयोग ने लोकसभा चुनाव की मतगणना और नतीजों के मद्देनज़र 4 जून को एक दिन का ड्राई डे घोषित कर रखा है। इस पूरे दिन शराब खरीदना और बेचना पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। ऐसा नहीं होने पर संबंधित के खिलाफ पुलिस केस से लेकर गिरफ्तारी और जुर्माने तक का प्रावधान है।

राजस्थान में भी ‘ड्राइ डे’ की पूरी तैयारी

चुनाव आयोग के निर्देश पर राजस्थान राज्य चुनाव आयोग ने भी 4 जून को दिनभर ड्राई-डे रखने की तैयारी करा ली है। जिला निर्वाचन अधिकारियों (कलक्टर) के ज़रिये स्थानीय पुलिस के आला अफसरों को निर्देशित किया जा रहा है कि इस एक दिन के लिए ड्राई डे प्रभावी रखें।

क्या होता है सूखा दिवस?

सूखा दिवस के अनुसार किसी भी चुनावी क्षेत्र में मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति तक और मतगणना के दिन उस क्षेत्र (विधानसभा या लोकसभा) पर स्थित देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, होटल बार और वाईन आऊटलेट आवश्यक रूप से बंद रहते हैं।

इसके अलावा सूखा दिवस की अवधि के दौरान उस मतदान क्षेत्र के भीतर किसी भी होटल, भोजन, आहार गृह, मधुशाला या किसी अन्य सार्वजनिक तथा निजी स्थान में कोई भी स्पिरिट युक्त, मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न तो विक्रय कर सकता है और न ही वितरित ही कर सकता है।

सूखा दिवस को प्रभावी करने के लिए संबंधित जिला कलक्टर औपचारिक आदेश जारी करते हैं। कोई भी व्यक्ति जो आदेशों का उल्लंघन करता पाया जाता है, उसे कारावास और जुर्माने तक के दंड या दोनों का प्रावधान है।

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