दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मानहानि मामले में राजस्थान सीएम अशोक गहलोत को तलब किया। कोर्ट ने 7 अगस्त को सीएम अशोक गहलोत को कोर्टत में हाजिर रहने के आदेश जारी किए है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अशोक कहलोत पर यह मानहानि का मामला दायर किया था। दरअसल, फरवरी 2023 में सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर गजेंद्र सिंह शेखावत को संजीवनी घोटाले का आरोपी बताया था। एसओजी की जांच में संजीवनी घोटाले के अन्य गिरफ्तार आरोपियों के समान ही गजेंद्र सिंह शेखावत का जुर्म प्रमाणित हुआ है।
इसके बाद मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली कोर्ट में उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाकर सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दायर किया। इस पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को मामले की सुनवाई की। इसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अशोक गहलोत को सात अगस्त को मौजूद रहने का आदेश दिया है।
संजीवनी क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी मामला क्या है जानें ?
संजीवनी क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी में राजस्थान में करीब 1 लाख 46 हजार 993 निवेशकों ने 953 करोड़ रुपए निवेश किए थे। जिनका को-ऑपरेटिव सोसायटी ने दुरुपयोग कर लिया। इस घोटाले के मुख्य आरोपी विक्रम सिंह इंद्रोई सहित कई आरोपियों को एसओजी गिरफ्तार कर चुकी है। प्रदेश में संजीवनी क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी ने 211 शाखाएं खोल रखी थी, जबकि गुजरात में इसकी करीब 26 शाखाएं अलग-अलग जगहों पर खोल रखी थी।
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