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जयपुर

सीएम गहलोत का चुनाव पूर्व बड़ा फैसला, 7 लाख सरकारी कर्मचारियों को दिया तोहफा

CM Ashok Gehlot Big Decision : आचार संहिता लागू होने से पहले राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने एक बड़ा फैसला लिया। राजस्थान के 7 लाख सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया।

जयपुरSep 21, 2023 / 11:49 am

Sanjay Kumar Srivastava

Ashok Gehlot

Good News Rajasthan Government Employees : राजस्थान विधान सभा चुनाव 2023 को बहुत कम समय बचे हैं। सीएम अशोक गहलोत ने चुनावी मास्टर स्ट्रोक चला है। आचार संहिता लागू होने से पहले हुई कैबिनेट बैठक में गहलोत सरकार ने राजस्थान के सात लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला किया है। सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी। अब रिटायरमेंट से पहले सरकारी कर्मचारी को 3 प्रमोशन मिलेगा। कर्मचारियों को 9-18-27 वर्ष पर पदोन्नति के वित्तीय लाभ मिलेंगे। राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 में संशोधन किया जाएगा। इससे चतुर्थ श्रेणी सेवा, मंत्रालयिक सेवा, अधीनस्थ सेवा एवं राज्य सेवा के समस्त कार्मिकों को 9, 18, 27 वर्ष पूर्ण करने पर एसीपी योजना के तहत पदोन्नति का वित्तीय लाभ मिलेगा। यह प्रावधान वर्ष 1992 के चयनित वेतनमान सम्बन्धी आदेश की तर्ज पर किया गया है। यह बदलाव राज्य सेवा के अधिकारियों के लिए भी होगा।


वर्ष 1992 से पहले थी यह व्यवस्था

वर्ष 1992 से पहले कर्मचारियों को 9, 18 और 27 साल की सेवा पूरी करने पर प्रमोशन पोस्ट का पे स्केल दिए जाने का प्रावधान था। छठा वेतन आयोग लागू किया गया। तक केंद्र सरकार ने अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (ACP) को संशोधित कर लागू किया। ACP के तहत 10, 20, 30 साल की सेवा पर एक आगे की पे स्केल देने का प्रावधान किया गया था। इसी तर्ज पर राज्य में 1 जनवरी 2006 से छठा वेतन आयोग लागू करते समय सिलेक्शन स्केल की जगह अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (ACP) की व्यवस्था लागू की गई।

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ACP में बदलाव से कर्मचारियों के लाभ में आई कमी

बस राज कर्मचारियों के लिए मुसीबत शुरू हो गई। इसके तहत कर्मचारियों को 9, 18, 27 और स्टेट सर्विस को 10, 20, 30 साल की सेवा पूरी होने पर एक हायर पे स्केल दिए जाने का प्रावधान किया गया। इस प्रकार सिलेक्शन ग्रेड से ACP में बदलाव से कर्मचारियों के लाभ में कमी आ गई।

अब पुन मिल सकेगा पदोन्नति पद का पे-लेवल

सीएम अशोक गहलोत ने ACP में दोबारा संशोधन करते हुए स्टेट सर्विस सहित सभी कर्मचारियों को 1992 में मंजूर की गई सिलेक्शन ग्रेड की तर्ज पर 9, 18, 27 साल की सेवा पूरी करने पर पहली, दूसरी और तीसरी पदोन्नति वाले पे स्केल दिए जाने की घोषणा बजट में की थी। अब नई व्यवस्था में पदोन्नति पद का पे-लेवल प्राप्त हो सकेगा।

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