मुख्यमंत्री ने पांच अधिकारियों के खिलाफ आरोप प्रमाणित होने पर सीसीए नियम 16 के तहत दण्डित करने का निर्णय किया है, जिसमें एक सेवानिवृत्त अधिकारी का प्रकरण भी शामिल है। साथ ही, अन्य दो प्रकरणों में संतोषजनक तथ्यों के अभाव में पुनरावलोकन याचिका को खारिज किया है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अलवर के उप श्रम आयुक्त कार्यालय के कनिष्ठ सहायक देशराजसिंह गुर्जर को भ्रष्टाचार के मामले में न्यायालय की ओर से दोष सिद्धि के बाद सेवा से बर्खास्त किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। अब श्रम विभाग कनिष्ठ सहायक को सेवा से बर्खास्त करने की कार्रवाई करेगा।
भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत भ्रष्ट कार्मिकों के खिलाफ सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री ने अलवर की मै. एस.एस.बी इंजीनियर्स प्रा.लि. व टपूकड़ा की मै. खुशखेड़ा स्टील्स प्रा.लि. के खिलाफ कारखाना अधिनियम की धारा 7 ए के तहत न्यायालय में अभियोजन चलाने के प्रस्तावों का भी अनुमोदन किया है।