जयपुर। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा ( SI Bharti 2021 Rajasthan) पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट ने 10 ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों को जमानत दे दी है। वहीं, 9 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। कुल 19 ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इन सभी ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों पर पेपर लीक में शामिल होने का आरोप है। चार्जशीट के मुताबिक, इन्हें परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र मिल गया था। इसके बाद इन्होंने लीक हुए प्रश्न को परीक्षा के दूसरे अभ्यर्थियों से भी शेयर किया।
मामले पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट की बेंच ने 19 आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर बहस के बाद कुछ दिन पहले फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को इस फैसले की घोषणा की गई। ट्रेनी एसआई राजेश्वरी, अभिषेक, प्रवीण, नीरज कुमार यादव, प्रेमसुखी, करणपाल, एकता, मनोहर, सुरेंद्र, रोहिताश को जमानत मिली है। वहीं, गिरधारीराम, जगदीश सिहाग, भगवती, हरकू, चेतन सिंह, दिनेश सिंह, राजाराम,अंकित, और हनुमान की जमानत याचिका खारिज हो गई है। इनमें से अधिकतर आरोपियों की मार्च में गिरफ्तारी हुई थी।
भर्ती से संबंधित आगे की प्रक्रिया पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश
इससे पहले, इस मामले में हाईकोर्ट ने भर्ती से संबंधित आगे की प्रक्रिया पर फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। कोर्ट ने भर्ती पर जवाब के लिए प्रमुख गृह सचिव के जरिए राज्य सरकार, पुलिस महानिदेशक, राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) सचिव, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) के अतिरिक्त महानिदेशक व दो ट्रेनी उपनिरीक्षकों को नोटिस जारी करने का आदेश भी दिया। उधर, पुलिस उपनिरीक्षक (एसआई) भर्ती के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है, लेकिन यथास्थिति के आदेश से फिलहाल परीक्षा, पासिंग आउट परेड़ सहित आगे की पोस्टिंग प्रक्रिया अटक गई है।
उल्लेखनीय है कि इस भर्ती के जरिए 859 पदों पर चयन किया गया। भर्ती प्रकरण की जांच एसओजी में एंटी चीटिंग सैल कर रही है और करीब चयनित 50 ट्रेनी उपनिरीक्षक गिरफ्तार हो चुके हैं। पेपरलीक गिरोह के 36 सदस्य, प्रशिक्षु थानेदारों के परिजन, डमी अभ्यर्थी व अन्य लोग भी गिरफ्तार हो चुके। इसके अलावा एसओजी को सात प्रशिक्षु थानेदारों की तलाश है और 300 प्रशिक्षु थानेदारों की भूमिका की अभी जांच की जानी है।