यह भी पढ़ें: दशहरा में दो डिग्री गिरेगा पारा, रविवार को अक्टूबर में अब तक का सबसे कम तापमान न्यायिक मजिस्ट्रेड प्रथम श्रेणी एवं पीठासीन न्यायाधीश मनीष कुमार ठाकुर ने यह फैसला सुनाया। मामले में लोक अभियोजक अखिलेश्वर दास थे।
यह भी पढ़ें: CG Election 2023: सीएम का तंज, भाजपा अब तक तैयार नहीं कर सकी घोषणा पत्र मालूम है कि 22 अक्टूबर 2021 को कोड़ेनार थाना क्षेत्र के बास्तानार ब्लॉक के इरपा ग्राम पंचायत के गायतापारा निवासी हड़मों मंडावी को उसके घर के करीब हत्या करने के उद्येश्य से पहुंचे थे और उस पर टंगिया के साथ हमला कर दिया था। जिसमें उसकी जान चली गई।
यह भी पढ़ें: CG Election 2023: कांग्रेस ने 4 विधायकों टिकट काटे, अंबिका सिंहदेव फिर मौका इस मामले में अदालत ने कोसो को दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है वहीं मासो को दोषमुक्त कर दिया। इसके साथ ही हड़मों की पत्नी बामे मंडावी के लिए क्षतिपूर्ति योजना के तहत क्षतिपूर्ति के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पत्र लिखा है।