scriptCG News: बीमा कंपनी देगी 7 लाख क्षतिपूर्ति और 10 हजार जुर्माना, जानें मामला… | CG News: insurance company will pay Rs 7 lakh as compensation and Rs 10,000 as fine | Patrika News
जगदलपुर

CG News: बीमा कंपनी देगी 7 लाख क्षतिपूर्ति और 10 हजार जुर्माना, जानें मामला…

CG News: बीमा कंपनी ने दुर्घटना दिनांक को वाहन का बीमा, आवेदक के पक्ष में न होने का आक्षेप लेते हुए क्षतिदावा निरस्त कर दिया गया था।

जगदलपुरDec 11, 2024 / 12:01 pm

Laxmi Vishwakarma

CG News
CG News: जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा एक प्रकरण में चोलामंडलम एम.एस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को आवेदक को 7 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति और मानसिक कष्ट के लिए 10 हज़ार रुपए अदा किए जाने का आदेश पारित किया गया है। जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष सुजाता जसवाल, सदस्य आलोक कुमार दुबे और सीमा गोलछा की संयुक्त खंडपीठ द्वारा उक्त आदेश पारित किया गया है।

CG News: उपभोक्ता आयोग के समक्ष पेश की गई थी शिकायत

दरअसल ग्राम चिपावंड तहसील कोडागांव निवासी आवेदक मूलचंद पटेल ने एक सेकंड हैंड महिंद्रा मराजो वाहन क्रय की गई थी। वाहन विक्रेता ने नाम ट्रांसफर के लिए बीमा आवश्यक होने का कथन कर वह वाहन का बीमा पूर्व स्वामी के नाम से करवाया गया था।
आवेदक का वाहन आगजनी की घटना में जलकर नष्ट हो गया था। जिसकी सूचना आवेदक ने बीमा कंपनी को आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रेषित की गई थी। (Chhattisgarh News) बीमा कंपनी ने दुर्घटना दिनांक को वाहन का बीमा, आवेदक के पक्ष में न होने का आक्षेप लेते हुए क्षतिदावा निरस्त कर दिया गया था। जिससे नाराज होकर आवेदक द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष शिकायत पेश की गई थी।
यह भी पढ़ें

किसानों के लिए बड़ी खबर… नुकसान से बचाना है तो आज ही कर लें ये काम, वरना होगा बड़ा पछतावा

अदा किए जाने का आदेश की पारित

CG News: जिस पर सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग ने माना है कि आवेदक, दुर्घटना के समय उसके नाम पर बीमा पॉलिसी स्थानांतरित नहीं होने पर भी पूर्व मालिक की बीमा पॉलिसी के तहत मुआवजे का हकदार है। मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत बीमा पॉलिसी को वाहन के स्वामित्व के साथ अंतरित माना जाता है।
इस प्रकरण में वाहन के स्वामित्व का अंतरण आवेदक के पक्ष में हो चुका था। इस कारण बीमा कंपनी को सेवा में कमी एवं व्यावसायिक कदाचरण का दोषी मानते हुए, आवेदक को शारीरिक, मानसिक क्षति के लिए 10 हज़ार रुपए अदा किए जाने का आदेश की पारित किया गया है।

Hindi News / Jagdalpur / CG News: बीमा कंपनी देगी 7 लाख क्षतिपूर्ति और 10 हजार जुर्माना, जानें मामला…

ट्रेंडिंग वीडियो