जगदलपुर

CG Fine on NMDC: छत्तीसगढ़ में NMDC पर 16 अरब 20 करोड़ का जुर्माना, कलेक्टर ने की कड़ी कार्रवाई, जानिए वजह

CG Fine on NMDC: छत्‍तीसगढ़ दंतेवाड़ा कलेक्‍टर ने एनएमडीसी किरंदुल कॉम्‍प्‍लेक्‍स को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही 16 अबर 20 करोड़ 49 लाख 52 हजार 482 रुपए का जुर्माना लगाया है।

जगदलपुरAug 31, 2024 / 08:39 am

Khyati Parihar

CG Fine on NMDC: रेलवे ट्रांजिट पास को तय समय सीमा में नहीं काटने और लौह अयस्क से भरे मालवाहक को रवाना करने के आरोप में एनएमडीसी किरंदुल के प्लांट पर 16 अरब 20 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना दंतेवाड़ा कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने लगाया है। एनएमडीसी को स्वीकृत खनिज पट्टों में अनियमितताओं का आरोप लगा है। 15 दिन के अंदर जुर्माना जमा करने का नोटिस दिया गया है।
एनएमडीसी को दिए नोटिस में लिखा गया है कि बड़े बचेली तहसील के किरंदुल में डिपॉजिट नंबर 14 एमएल रकबा 22.68 हेक्टेयर, डिपॉजिट नंबर 14 एनएमजेड रकबा 506.742 हेक्टेयर और डिपॉजिट नंबर 11 रकबा 874.924 हेक्टेयर क्षेत्र में मुख्य खनिज लौह अयस्क का पट्टा (CG Fine on NMDC) स्वीकृत है, जिसमें अनियमितता बरती गई है।
कलेक्टर की ओर से अधिशासी निदेशक के नाम पत्र लिखा गया है। यह पत्र एनएमडीसी लिमिटेड ग्राम किरन्दुल, तहसील बड़े बचेली, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा को जारी किया गया है। इसमें डिपाजिट नंबर 14, एमएल रकबा 22.68 हेक्टेयर, डिपाजिट नं 14 एनएमजेड रकबा 506.742 हेक्टेयर, डिपाजिट नं 11 रकबा 874.924 हेक्टेयर का जिक्र है। छत्तीसगढ़ खनिज नियम का उल्लंघन करने पर रॉयल्टी लगाने का जिक्र किया गया है। जिला प्रशासन का कहना है कि इससे पहले एनएमडीसी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था, जिसका जवाब संतोषजनक नहीं मिला है।
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CG Fine on NMDC: एनएमडीसी ने कहा- तथ्यों को जाने बगैर जुर्माना लगाया गया

एनएमडीसी ने इस पूरे मामले में अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि मामले में तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किए बिना केवल और आंख मूंदकर जुर्माना लगाया गया है। कार्रवाई पूरी तरह से अनुचित है। कहा गया है कि एनएमडीसी वैध खनन पट्टे, अनुमोदित खनन योजना, सीटीओ, सीटीई, पर्यावरण (CG Fine on NMDC) मंजूरी और पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार से वन मंजूरी के साथ काम कर रहा है। छत्तीसगढ़ खनिज नियम 2009 का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है।
CG Fine on NMDC
राज्य सरकार रॉयल्टी निर्धारण के समय प्रत्येक छह माह में इन अभिलेखों का सत्यापन करती है तथा राज्य सरकार द्वारा अब तक एक भी आपत्ति नहीं उठाई गई है, जिससे यह पता चलता है कि बीआईओएम किरंदुल कॉम्प्लेक्स द्वारा कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। तकनीकी रूप से लौह अयस्क ग्रेड को अंतिम रूप देने में समय लगता है, जिससे रेलवे ट्रांजिट पास बनने में 2-3 दिन की देरी होती है। हालांकि, इससे राज्य के (CG Fine on NMDC) खजाने को कोई नुकसान नहीं होता है।

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