इस दौरान फहीम आए दिन युवती के घर पहुंचता और उससे दुराचार करता। युवती विरोध करती, तो फहीम उसे धमकाता कि उसका पिता बहुत बड़ा अपराधी है। वह उसकी बात नहीं मानेगी, तो पिता से कहकर उसकी हत्या करा देगा। बुधवार शाम भी फहीम उसके घर पहुंचा। युवती ने विरोध किया, तो फहीम ने मारपीट की। उसके बाद युवती ने फिनाइल पी लिया।
इधर नाबालिग से अप्राकृतिक कृत्य पर 20 वर्ष की जेल
विशेष न्यायालय ने नाबालिग बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य के आरोपी पनागर निवासी राजकुमार बर्मन को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही चार हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन की ओर से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी स्मृतिलता बरकड़े ने बताया कि पीड़ित बालक के पिता की ओर से 17 जून, 2019 को पनागर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जिसके अनुसार बालक 16 जून, 2019 को प्रात: 11 बजे गांव में खेलने गया था। शाम तक घर नहीं लौटा तो खोजबीन शुरू की गई। रात नौ बजे बालक ने फोन करके बताया कि डम्पर चालक राजकुमार बर्मन उसे घुमाने का लालच देकर अपने साथ ले गया था। शराब पिलाने के बाद उसने अनुचित कृत्य किया। इस आधार पर पनागर पुलिस ने अपराध कायम किया था।