जबलपुर

शर्मिला टैगोर और सैफ अली खान को हाईकोर्ट ने कहा, केंद्र के सामने करें रिप्रजेंटेशन

Sharmila Tagore Enemy Property: भोपाल के नवाब परिवार के सदस्यों की शत्रु सम्पत्ति उद्घोषणा का मामला, नवाब परिवार ने हाईकोर्ट में दी थी चुनौती…

जबलपुरDec 14, 2024 / 11:25 am

Sanjana Kumar

Sharmila Tagore Enemy Property Case: भोपाल के नवाब परिवार के सदस्यों को शत्रु सम्पत्ति उद्घोषणा के मामले में अब केंद्र सरकार के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करना होगा। नवाब परिवार की बहू फिल्म अभिनेत्री शर्मिला टैगोर उनके बेटे सैफ अली खान और सबीहा सुल्तान की ओर से प्रस्तुत की गई याचिका का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने केंद्र सरकार को कहा है कि यदि एनिमी प्रापर्टी (शत्रु सम्पत्ति) से स्बंधित मामले में 30 दिन के भीतर अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है तो, वह गुण-दोष के आधार पर निपटारे का कार्य करेगा।
भोपाल निवासी इन तीनों याचिकाकर्ताओं ने कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रापर्टी एक्ट के तहत की गई कार्रवाई को चुनौती दी थी, जिसके तहत उनकी कुछ संपत्तियों को एनिमी प्रापर्टी घोषित किया गया था। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उन्होंने इस मामले में प्रशासन को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था। लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसके कारण उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से डिप्टी सॉलिसिटर जनरल पुष्पेंद्र यादव ने बताया कि 2017 में एनिमी प्रापर्टी एक्ट-1968 में कुछ संशोधन किए गए थे। इसके तहत प्रभावित पक्ष केंद्र सरकार से अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है और उचित फोरम में जाने का विकल्प मौजूद है। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने उक्त निर्देश देते हुए याचिका का निपटारा किया।

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