जबलपुर

MP High Court की NEET PG काउंसलिंग के पहले राउंड के परिणाम घोषित करने पर रोक

हाईकोर्ट की युगलपीठ ने डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन (डीएमई) को निर्देश दिए कि 24 नवंबर की रात 12 बजे तक काउंसलिंग प्रक्रिया जारी रखें, लेकिन परिणाम घोषित न करें।

जबलपुरNov 23, 2024 / 11:59 am

Lalit kostha

MP High Court : एमडी-एमएस कोर्स में दाखिले के लिए चल रही नीट पीजी काउंसलिंग पर हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए अगली सुनवाई तक पीजी काउंसलिंग के पहले राउंड के परिणाम घोषित करने पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।

MP High Court : सुनवाई – ग्रामीण क्षेत्र के स्थायी डॉक्टरों की याचिका पर निर्देश

हाईकोर्ट की युगलपीठ ने डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन (डीएमई) को निर्देश दिए कि 24 नवंबर की रात 12 बजे तक काउंसलिंग प्रक्रिया जारी रखें, लेकिन परिणाम घोषित न करें। सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी।
MP High Court : रीवा निवासी डॉ. अभिषेक शुक्ला और अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी ने कोर्ट में पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में मेडिकल ऑफिसर के पद पर तीन साल की सेवा पूरी करने के बाद भी अतिरिक्त अंक का लाभ नहीं दिया जा रहा है। नीट पीजी के लिए जारी मेरिट सूची में नार्मलाइजेशन प्रक्रिया का उपयोग किया गया, लेकिन राज्य सरकार ने दूसरी बार इस प्रक्रिया को लागू करते हुए नई सूची तैयार की।
MP High Court NEET Counseling
MP High Court : इससे याचिकाकर्ताओं की रैंकिंग प्रभावित हुई और वे राज्य मेरिट सूची में नीचे स्थान पर आ गए। कोर्ट को यह भी अवगत कराया गया कि काउंसलिंग के पहले राउंड के लिए चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो 24 नवंबर की रात तक जारी रहेगी। इसके परिणाम 26 नवंबर को घोषित होने थे। याचिकाकर्ताओं ने परिणाम घोषित करने पर रोक लगाने की बात रखी। हाई कोर्ट ने दलीलों को संज्ञान में लेते हुए काउंसलिंग प्र₹िया पर अस्थायी रोक लगा दी है।

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