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जबलपुर

राशन दुकान के अटैचमेंट पर रोक

हाईकोर्ट ने चार सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए

जबलपुरFeb 13, 2024 / 06:40 pm

shyam bihari

court

जबलपुर। हाईकोर्ट के न्यायाधीश राजमोहन सिंह की एकलपीठ ने सागर जिले के रेहली के बरखेड़ा सिकंदर गांव के प्रीति स्वसहायता समूह की राशन दुकान के अटैचमेंट पर रोक लगा दी। एकलपीठ ने कलेक्टर सागर, एसडीओ रेहली व अन्य को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि वर्ष 2022 में नियम अनुसार उचित मूल्य की राशन दुकान आवंटित हुई थी। 11 जनवरी 2024 को कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ने दुकान का निरीक्षण किया और अनिमियतता पाई। एसडीओ ने 12 जनवरी 2024 को नोटिस जारी कर अनिमियतताओं के सम्बंध में स्पष्टीकरण मांगा। यह भी कहा कि क्यों न दुकान को अन्यत्र अटैच कर दिया जाए। इसी के साथ दुकान का अटैचमेंट आदेश जारी कर दिया।

कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर किया जवाब-तलब

हाईकाेर्ट के न्यायाधीश राजमोहन सिंह की एकलपीठ ने राजनीतिक दबाव में नियमों का पालन नहीं किए जाने के आरोप सम्बंधी मामले में जवाब-तलब किया है। राज्य सरकार, जिला प्रशासन, नगर परिषद के सीईओ व अध्यक्ष सहित अनावेदक ठेकेदार को नोटिस जारी किए गए हैं। साथ ही शासकीय अधिवक्ता को निर्देशित किया है कि कार्रवाई की प्रक्रिया के सम्बंध में जानकारी प्राप्तकर हाईकोर्ट को अवगत कराएं।

याचिकाकर्ता नरसिंहपुर जिले के तेंदूखेड़ा निवासी विनीत विश्वकर्मा की ओर से पक्ष रखा गया। दलील दी गई कि सड़क निर्माण के लिए बिना नोटिस दिए मकान तोड़ा गया, जो अवैधानिक है। बताया गया कि याचिकाकर्ता का मकान वार्ड नम्बर सात में है। राजस्व अधिकारी व नगर परिषद की ओर किए गए सीमांकन में उनके मकान को अतिक्रमण मुक्त पाया गया था। इसके बाद भी सड़क निर्माण के लिए उनके मकान को नगर परिषद तेंदूखेड़ा व सड़क निर्माण कर रहे ठेकेदार ने तोड़ दिया। इस कार्रवाई के पूर्व उन्हें शोकाज नोटिस तक जारी नहीं किया गया। दलील दी गई कि राजनीतिक दवाब के कारण कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

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