bell-icon-header
इटारसी

पत्नी को जलाने वाले आरोपी पति को 10 वर्ष की सजा

भाट मोहल्ले में 11 नवंबर 2022 को हुई थी घटना

इटारसीFeb 03, 2024 / 09:14 pm

Manoj Kundoo

इटारसी. प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने भाट मोहल्ला निवासी 35 वर्षीय आरोपी मिथुन भाट पिता नानक राम भाट को अपनी पत्नी पर पेट्रोल डालकर आग लगाने और उसकी हत्या करने के प्रयास का दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी मिथुन भाट 21 नवंबर 2022 से निर्णय दिनांक 1 फरवरी 2024 तक न्यायिक अभिरक्षा में ही रहा है।अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी करने वाले अतिरिक्त शासकीय लोक अभियोजक राजीव शुक्ला ने बताया कि आरोपी मिथुन भाट पर आरोप था कि 11 नवंबर 2022 को अपने घर पर उसकी पत्नी पीडि़ता राजेश्वरी भाट से उसके चरित्र को लेकर उसे उल्टा सीधा बोला था और गालियां देकर मारपीट की थी। फरियादिया के मना करने पर आरोपी ने बाहर जाकर एक प्लास्टिक की बोतल में मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकालकर लाया और जान से खत्म कर देने की नीयत से राजेश्वरी पर डाल दिया। इसके बाद आग लगा दी। आग एकदम से भभक गई और पीडि़ता जलने के कारण चिल्लाते हुए घर से बाहर भागी तब मोहल्ले के दंगल भाट और अरुण भाट ने उसके ऊपर पानी डाला और उसके मायके बालों को खबर दी। मायके वाले आए जिसके बाद उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिसके बाद निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था।
12 गबाहों का कराया गया परीक्षण-

अपर लोक अभियोजक राजीव शुक्ला ने प्रकरण में 12 सक्षियों का परीक्षण कराया। न्याय लेने पीडि़ता के मुख्य कथन उसके मरणासान कथन, फोरेंसिक रिपोर्ट तथा एमएलसी रिपोर्ट देहाती नालसी के परिशिलान के उपरांत आरोपी को दोषी ठहराया गया। इस प्रकरण में आरोपी मिथुन भाट एवं उसके पिता नानकराम भाट, माता कलावती भाट के विरुद्ध अपराध क्रमांक 874/22 धारा 294, 307, 498 ए, 34 भारतीय दंड विधान का प्रकरण पुलिस द्वारा कायम किया गया था। जिसका विचारण प्रथम अपर सत्र न्यायालय इटारसी द्वारा करके आरोपी मिथुन भाट को दोषी पाते हुए सजा से दंडित किया है तथा आरोपी के माता-पिता के विरुद्ध पर्याप्त एवं ठोस साक्ष्य के अभाव में उन्हें समस्त धाराओं से दोष मुक्त किए जाने का आदेश भी पारित किया गया है।

Hindi News / Itarsi / पत्नी को जलाने वाले आरोपी पति को 10 वर्ष की सजा

Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.