इंदौर

अब शराब पीकर वाहन चलाने पर 10 हजार और बिना हेलमेट 1 हजार तक लगेगा जुर्माना !

-जबलपुर हाई कोर्ट में कानून जल्द लागू करने का हलफनामा दे चुके हैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर-प्रदेश में जल्द लागू होगा मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019

इंदौरDec 13, 2021 / 01:02 pm

Astha Awasthi

भूपेन्द्र सिंह, इंदौर। नाबालिग संतान को वाहन चलाने देने वालों को जेल जाना पड़ सकता है, क्योंकि प्रदेश में जल्द ही मोटर वाहन संशोधन एक्ट 2019 लागू होने वाला है। इसमें नियम तोड़ने वालों के लिए ज्यादा सख्ती, जुर्माना और सजा का प्रावधान है। जबलपुर हाई कोर्ट में एक मामले सुनवाई के दौरान क्लूसिव ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने 45 दिन में यह में कानून प्रदेश में लागू करने का हलफनामा दिया है।

एडवोकेट पंकज वाधवानी ने बताया, नाबालिग बच्चे के वाहन से एक्सीडेंट पर माता-पिता या संरक्षक को 3 साल तक जेल तथा 25 हजार का जुर्माना हो सकता है। वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रदद होगा। मुकेश जैन, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का कहना है कि इंडियन मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 को लागू करने की प्रक्रिया चल रही है।

एक्ट के खास प्रावधान

– शराब पीकर वाहन चलाने पर 10 हजार रुपए
– बिना परमिट वाले वाहनों पर 10 हजार रुपए
– अपात्र द्वारा गाड़ी चलाने पर 10 हजार देना होगा
– बिना लाइसेंस गाड़ी चलाई तो 5 हजार रुपए तक
– गलत तरीके से वाहन चलाने पर अब 5 हजार तक का जुर्माना
– अथॉरिटी के आदेश का उल्लंघन करने पर 2 हजार रुपए
– निर्धारित से ज्यादा गति पर 1 हजार से 2 हजार रुपए

नियम सख्त और अधिक जुर्माना भी

इस एक्ट के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के नियम सख्त किया जाएगा वहीं, यातायात नियम तोड़ने वाले को भारी भरकम जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। बिना हेलमेट बाइक चलाने पर 1 हजार तक जुर्माना और 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द हो सकता है। आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने और अपात्र होने के बाद भी गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना होगा।

2021 में बने 49 हजार से ज्यादा चालान

शहर में करीब 20 लाख से ज्यादा वाहन हैं। सड़कों पर नियमों का उल्लंघन आम हो चुका है। ऐसे में नए एक्ट से नियम पालन करने का ग्राफ बढ़ेगा। शहर की बात की जाए तो साल 2021 में पुलिस 49 हजार 826 चालानी कार्रवाई की। सवा दो करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व भी वसूला। एक्ट लागू होने के बाद इस आंकड़े में कमी आ सकती है साथ ही ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं भी कमी आएगी।

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