नितेश पाल नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की मुसीबतें बढ़ गई हैं। कथित फर्जी वीडियो जारी कर भड़काऊ बयान देने के मामले में शिकायत के बाद विजयवर्गीय पर पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया था। अब इस मामले में हाईकोर्ट ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। खरगोन जिले में 10 अप्रैल 2022 में रामनवमी पर हिंसा के समय कैलाश ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया था। उसे खरगोन का बताकर अल्पसंख्यकों पर टिप्पणी की। कांग्रेस नेता डॉ. अमीनुलखान सूरी ने 16 अप्रैल 2022 को तिलकनगर थाने में शिकायत की।
आरोप था, कैलाश ने तेलंगाना के वीडियो को खरगोन का बताया। कैलाश ने इसका जो कैप्शन दिया, वह अल्पसंख्यकों को भड़काने व शांतिभंग करने वाला है। पुलिस ने शिकायत के सालभर बाद भी केस दर्ज नहीं किया तो सूरी हाईकोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने तिलकनगर टीआई को 90 दिन में उचित कार्रवाई के आदेश दिए। सूरी की ओर से अभिभाषक जयेश गुरनानी ने पक्ष रखा।