कोर्ट में पेश चालान में बदले आरोपी
कोर्ट में पेश किए जाने वाले चालान में आरोपी बदले जाने के दो मामले इसी थाने से जुड़े हैं। ऐसे में कोर्ट ने फर्जीवाड़े के लिए उपायुक्त जोन 2, थाना प्रभारी, उप निरीक्षक राहुल डाबर, सहित आठ को इस कांड के लिए जिम्मेदार माना है और प्रकरण दर्ज करने को कहा है।
केस जिसके खिलाफ दर्ज, चालान में नहीं है उसका नाम
लसुड़िया पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने पर अभिषेक सोनी और कुलदीप बुंदेला के खिलाफ केस दर्ज किया। जब इनके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया तो, अभिषेक का नाम ही उसमें नहीं था। बल्कि उसके बजाय किसी दूसरे नाम का उल्लेख था। और ये नाम अभिषेक के नौकर का ही था। दस्तावेज में कांट-छांट
इंदौर के इस मामले में कोर्ट ने यह भी पाया कि डिंक्र एंड ड्राइव केस के कई मामलों के दस्तावेजों में नाम बदलने के लिए कांट-छांट भी गई। ये चालान थाने के उपनिरीक्षक द्वारा कोर्ट में पेश किए गए। कोर्ट ने जांच-पड़ताल में पाया कि आरोपियों को बचाने के लिए
एमपी पुलिस ने ये फर्जीवाड़ा किया है, जो कानून का सीधा-सीधा उल्लंघन है। कोर्ट का कहना है कि इसका पता अफसरों को भी होगा, इसलिए वे भी इस गलत काम के लिए पूरे-पूरे जिम्मेदार हैं।