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इंदौर

बहू के केस में फंसे एमपी के बड़े पुलिस अफसर, होगी एफआईआर

FIR will be filed against Khargone ASP Tarunendra Singh Baghel in daughter in law’s suicide case अधिकारी पर एफआईआर दर्ज करने के कोर्ट ने आदेश जारी कर दिए हैं।

इंदौरSep 17, 2024 / 09:30 pm

deepak deewan

FIR will be filed against Khargone ASP Tarunendra Singh Baghel in daughter in law’s suicide case

FIR will be filed against Khargone ASP Tarunendra Singh Baghel in daughter in law’s suicide case मध्यप्रदेश के एक बड़े पुलिस अफसर पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। बहू के केस में फंसे इस अधिकारी पर एफआईआर दर्ज करने के कोर्ट ने आदेश जारी कर दिए हैं। कोर्ट ने प्रदेश के खरगोन के एएसपी तरूणेंद्र सिंह बघेल पर प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इस प्रकरण में आईपीएस अधिकारी एसीपी नरेंद्र रावत की जांच में एएसपी बघेल और उनके परिजनों की संलिप्तता सामने आई थी पर इसके बावजूद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की।
खरगोन एएसपी तरूणेंद्र सिंह बघेल के साथ उनकी पत्नी सरोज सिंह और पुत्र वरुण सिंह के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज किया जाएगा। बहू की आत्महत्या के मामले में ये केस चलेगा।

एएसपी बघेल की पुत्रवधु श्रेया सिंह ने शादी के महज सवा माह बाद ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। श्रेया सिंह के मां-पिता ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताडित करने का आरोप लगाया। श्रेया सिंह के सुसाइड नोट में ससुराल वालों द्वारा प्रताडित किए जाने की बात लिखी थी।
श्रेया ने 24 अगस्त 2024 को आत्महत्या की। इंदौर की एमआईजी पुलिस ने मर्ग कायम किया और बाद में एसीपी नरेंद्र रावत ने मामले की जांच की। श्रेया सिंह के मोबाइल की जांच और परिजनों के बयान में ससुराल वालों की प्रताड़ना की बात सामने आई थी।
रावत ने जांच रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दी। जांच रिपोर्ट में साफ कहा गया था कि एएसपी बघेल, उनकी पत्नी और पुत्र के खिलाफ केस दर्ज करने के पर्याप्त आधार हैं। लेकिन पुलिस ने एएसपी बघेल और उनके परिजनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की।
इसके बाद श्रेया सिंह के पिता अखिलेश प्रताप सिंह ने जिला कोर्ट में परिवाद प्रस्तुत किया। मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एएसपी बघेल, उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए।

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