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अनमैरिड कपल्स का होटल में रुकना नहीं है गलत, कोर्ट ने कही ये बड़ी बात

Unmarried Couple in Hotel : कोयंबटूर में हायर सर्विस अपार्टमेंट की सुनवाई के दौरान मद्रास हाईकोर्ट ने दी ये टिप्पणी

Dec 08, 2019 / 01:21 pm

Soma Roy

Unmarried Couple in Hotel
नई दिल्ली। शादी से पहले किसी अविवाहित कपल (unmarried couples) का होटल (hotel room) में रुकना अच्छा नहीं माना जाता है। ज्यादातर लोग उन्हें शक की नजरों से देखते हैं। ऐसे में मद्रास हाईकोर्ट का फैसला उनके लिए बड़ी राहत बनकर आया है। हाईकोर्ट (Chennai High Court) के मुताबिक दो अविवाहित व्यस्कों का लिव-इन रिलेशनशिप में रहना अपराध नहीं माना जा सकता है।
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मद्रास हाईकोर्ट ने ये बात कोयंबटूर में एक हायर सर्विस अपार्टमेंट की सुनवाई के दौरान कही। मालूम हो कि इस अपार्टमेंट में अनैतिक गतिविधियों की शिकायतें मिलने पर जून में पुलिस और राजस्व विभाग ने छापेमारी की थी। इस दौरान एक कमरे में अविवाहित जोड़े व शराब की बोतलें मिली थीं। जिसके बाद से अपार्टमेंट को सील कर दिया गया था।
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जस्टिस एमएस रमेश ने हायर सर्विस अपार्टमेंट की सील हटाने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि अविवाहितों को होटल के कमरे में मेहमान के तौर पर रहने से रोकने के लिए कोई भी कानून या नियम मौजूद नहीं है। अविवाहित व्यस्कों का लिव-इन रिलेशनशिप में रहना अपराध नहीं है।

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