नई गाइडलाइन (New Guideline) के तहत हेलमेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को क्वॉलिटी स्टैंडर्ड के बारे में जानकारी देने के लिए प्रत्येक हेलमेट पर बीआईएस विनियम, 2018 के मानकों का पालन करना होगा। इसके लिए हेलमेट पर मानक चिंह भी प्रिंट करना होगा। अगर कंपनी हेलमेट को निर्यात किए भेज रही है तो इस पर हॉलमार्क जरूरी नहीं होगा। क्योंकि ये विदेशी खरीदार की मांग और जरूरत के आधार पर मैन्युफैक्चरिंग की जाएंगी।
वहीं लोकल हेलमेट की मैन्युफैक्चरिंग पर जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान है। ये सभी नियम 1 मार्च 2021 से लागू किए जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति इन प्रावधानों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ बीआईएस अधिनियम 2016 के तहत कार्रवाई की जाएगी।