इटारसी. न्यायालय ने एक सागौन तस्कर को जुर्माने की सजा सुनाई है। पांच साल पहले सागौन की तस्करी करते आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बाबूलाल काकोडिय़ा ने बताया कि वन विभाग अमले ने १ सितंबर २०१२ को घाटली निवासी अमित पिता अयोध्या प्रसाद पकड़ा था। आरोपी अमित पिकअप में सागौन की चरपट का परिवहन कर रहा था। तलाशी में गीली सागौन की चरपट मिली थी। पूछताछ में कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले तो आरोपी के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया था। इस मामले में फैसला सुनाते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट सपना पोर्ते ने आरोपी पर ५ हजार रुपए का जुर्माना किया है।