परिवहन आयुक्त मुकेश जैन ने बताया कि परिवहन विभाग का फार्म ओ प्राइवेट व्यवसायिक वाहन मालिक एवं यात्री बस मालिकों को यह सुविधा देगा कि शासन के किसी नीति या निर्देश की वजह से यदि उनके वाहन का संचालन नहीं हुआ है, तो उन्हें ट्रांसपोर्ट टैक्स जमा करने के बाद लौटाने की सुविधा दी जा सकेगी।
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परिवहन आयुक्त कार्यालय ने सभी वाहन मालिकों के लिए जारी एडवाइजरी में स्पष्ट है कि इस सुविधा का लाभ लेने स्थानीय जिला प्रशासन के माध्यम से एक रिपोर्ट में पुष्टि करानी होगी, जिसमें लिखा होगा कि महामारी के लिए उठाए गए एहतियाती कदम की वजह से संबंधित बस, ट्रक या डंपर का संचालन नहीं हुआ। कलेक्टर की रिपोर्ट फॉर्म ओ के साथ क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में जमा करने पर संबंधित वाहन मालिक को ट्रांसपोर्ट टैक्स लौटाया जा सकेगा। यदि वाहन मालिक भविष्य के टैक्स में राशि समायोजित करने को तैयार होगा, तो इसकी भी व्यवस्था होगी। इस प्रकार के प्रकरणों में संबंधित वाहन मालिक को एडवांस राशि जमा होने का प्रपत्र दिया जाएगा ताकि वह भविष्य में इसे दिखाकर छूट प्राप्त कर सके।
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1000 से अधिक बसें, 700 से ज्यादा ट्रक-डंपर
अकेले भोपाल में 1000 से अधिक बस एवं 700 से ज्यादा ट्रक-डंपर लॉकडाउन के चलते खड़े हुए हैं। परिवहन विभाग ने यूपी छत्तीसगढ़, राजस्थान एवं महाराष्ट्र जाने वाली निजी बसों के संचालन पर प्रतिबंध लगा रखा है। प्रदेश के अंदरूनी इलाकों तक जाने वाली बसों में भी यात्रियों की भारी कमी है, जिसके बसों का संचालन सिमटकर केवल पांच फीसदी पर आ गया है।
परिवहन आयुक्त मुकेश जैन ने बताया कि फार्म ओ में जिला प्रशासन की पुष्टि के बाद जमा ट्रांसपोर्ट टैक्स रिफंड करने की सुविधा शुरू की गई है। जिन राज्यों में ज्यादा संक्रमण है वहां फिलहाल बसों का संचालन स्थगित रहेगा।