हनुमान गढ़ी पुल, नाका चन्द्रबदनी निवासी 75 वर्षीय मुन्नालाल झा ने उपभोक्ता फोरम में परिवाद प्रस्तुत करते हुए कहा कि उन्होंने अपने घर के लिए 500 लीटर क्षमता की एक पानी की टंकी 26 अगस्त 2015 को दौलतगंज से कंपनी के डीलर से ली थी। इसे फिट करवाने में 5 हजार रुपए का खर्च आया था। कंपनी ने टंकी बेचते समय गारंटी कार्ड दिया था, जिसमें लिखा है 10 साल तक टंकी में कोई भी क्रेक होता है तो बदलकर नई टंकी दी जाएगी।
दो साल बाद ही टंकी लीकेज होने लगी, तब उन्होंने डीलर से टंकी बदलने को कहा तो डीलर ने टंकी बदलने से इंकार कर दिया, जबकि यह टंकी दो जगह से क्रेक हो गई थी। फोरम ने परिवादी के साक्ष्य को विश्वसनीय माना कि पानी की टंकी क्रेक हो गई है और यह क्रेक 10 साल की गारंटी अवधि में हुआ है, जो निर्माणगत त्रुटि माना जाएगा।
बदलने के लिए दो हजार रुपए मांगे
टंकी बदलने के लिए दो हजार रुपए की मांग की गई एवं अभद्र व्यवहार किया गया। इस कारण झा ने पहले तो कंपनी को नोटिस दिया, इसके बाद भी टंकी नहीं बदली गई तब उपभोक्ता फोरम में परिवाद प्रस्तुत किया गया। परिवाद में मांग की गई थी कि परिवादी के यहां लगी टंकी को बदलवाकर नई टंकी लगवाई जाए तथा इसके लिए होने वाले खर्च के अलावा उसे हुई परेशानी के लिए 25 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति दिलाई जाए।
टंकी बदलने के लिए दो हजार रुपए की मांग की गई एवं अभद्र व्यवहार किया गया। इस कारण झा ने पहले तो कंपनी को नोटिस दिया, इसके बाद भी टंकी नहीं बदली गई तब उपभोक्ता फोरम में परिवाद प्रस्तुत किया गया। परिवाद में मांग की गई थी कि परिवादी के यहां लगी टंकी को बदलवाकर नई टंकी लगवाई जाए तथा इसके लिए होने वाले खर्च के अलावा उसे हुई परेशानी के लिए 25 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति दिलाई जाए।