कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री के आदेश को लेकर सोमवार को अधिकारियों की बैठक ली। इसमें ध्वनि प्रदूषण को लेकर अधिकारियों ने संकल्प लिया। कलेक्टर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि नई सरकार के इन निर्देशों का जिला प्रशासन व पुलिस सख्ती से पालन कराए। इस दौरान जघन्य अपराधों में लिप्त असामाजिक तत्वों की जमानत निरस्त कराने के प्रयास किए जाएं। इस मौके पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विवेक कुमार, अपर कलेक्टर अंजू अरूण कुमार व टी एन सिंह सहित जिले के एसडीएम एवं विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।
खुले में और बिना अनुमति के मांस व मछली विक्रय करने वालों के खिलाफ अभियान
ग्वालियर. नगर निगम ने खुले में एवं बिना अनुमति के मांस व मछली विक्रय करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर 19420 रुपए का जुर्माना वसूला। ग्वालियर विस में स्वास्थ्य अधिकारी अजय ठाकुर ने वार्ड 11 हजीरा मछली मंडी, वार्ड 12 बिरला नगर रोड पर खुले में मुर्गा मछली मीट विक्रय करने वाली 11 दुकानों पर 3950 रुपए का जुर्माना वसूला। इसी तरह ग्रामीण विस में स्वास्थ्य अधिकारी श्रीकृष्ण शर्मा ने वार्ड 61 व 62 में खुरेरी मैन रोड, चंबल गेट के पास मांस मछली मुर्गा विक्रेताओं से 5500 रुपए का जुर्माना व सामान जब्त किया गया। दक्षिण विधानसभा में स्वास्थ्य अधिकारी भीष्म कुमार पामनानी ने सिकंदर कंपू, गोमती की फड़ी, डोली बुआ का पुल तीन दुकानों पर गंदगी मिलने पर 3000 रुपए और पूर्व विधानसभा में स्वास्थ्य अधिकारी किशोर चौहान ने भीम नगर नदी पार टाल मुरार से 2 मटन की दुकान, 6 मुर्गों की दुकान व 10 मछली विक्रेताओं पर कार्रवाई की और सामान जब्त किया। दुकान के बाहर गंदगी फैलाने पर छह दुकानदारों से 6000 रुपए और सिटी सेंटर रोड पर शराब की दुकान के बाहर गंदगी करने पर 1000 रुपए का जुर्माना वसूला गया।
छोटी-छोटी बातों का रखें ध्यान
– वाहन चलाते समय अनावश्यक हॉर्न का इस्तेमाल करने से बचें।
– ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण केवल पुलिस व प्रशासन ही नहीं, हम सभी की सामूहिक जवाबदेही है।
– खुले में मांस-मछली की बिक्री से प्रदूषण फैलता है। साथ ही यह खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत भी है। इसलिए खुले में मांस-मछली की बिक्री पर कानूनन रोक लगाने के साथ-साथ ऐसा करने वालों को इसके नुकसान बताते हुए समझाइश भी दें।