ग्वालियर। यदि आपका असेस्मेंट ईयर 2014-15 का आयकर रिटर्न जमा होने से रह गया है तो आज ही इसे पेनल्टी के साथ जमा कर दें, क्योंकि 31 मार्च के बाद आप इसे जमा नहीं कर पाएंगे। वहीं असेस्मेंट ईयर 2015-16 का रिटर्न बिना पेनल्टी के 31 मार्च तक जमा किया जा सकता है। नियत तिथि बीतने के बाद रिटर्न जमा करने पर आयकर की धारा 139 के तहत 5 हजार रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। करदाता इन दिनों आयकर रिटर्न जमा करने के लिए जुटे हुए हैं। वहीं आयकर वसूली तथा लक्ष्य प्राप्ति के लिए आयकर अधिकारी भी एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं। यह भी पढ़ें- मांग नहीं मानी तो भाजपा को वोट नहीं देंगे सराफा कारोबारी “टैक्स जमा करने के प्रति करदाताओं में काफी जागरूकता है। इसके चलते वे 31 मार्च के पहले ही अपना आयकर रिटर्न एवं टैक्स प्लानिंग करके जमा करने की तैयारी कर रहे हैं।” आशीष पारख, सीए …तो लगेगा जुर्माना तिमाही किश्त में जमा किए जाने वाले एडवांस टैक्स को जमा करने में जो करदाता 15 मार्च को चूक गए हैं, वे करदाता 31 मार्च तक टैक्स जमा कर सकते हैं। 31 मार्च के बाद एडवांस टैक्स जमा करने वाले करदाताओं को एक प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज का जुर्माना देना होगा। यह भी पढ़ें- शिक्षकों ने हल कराए प्रश्न, पांचवीं और आठवीं की परीक्षाएं सर्विस टैक्स के लिए भी अंतिम मौका मासिक या तिमाही सर्विस टैक्स दाखिल करने वाले करदाताओं के लिए भी 31 मार्च अंतिम तारीख है। इसके बाद करदाता को 18 फीसदी ब्याज देना पड़ेगा। सीए दीपक वाजपेयी के मुताबिक सभी करदाताओं को सर्विस टैक्स ऑनलाइन ही भुगतान करना होता है। यह भी पढ़ें- जिंदा रखने के लिए देते थे सिर्फ एक रोटी करदाता कर रहे टैक्स प्लानिंग आयकर रिटर्न दाखिल करने के साथ-साथ करदाता चालू वित्तीय वर्ष की टैक्स सेविंग प्लान में लगे हैं। आयकरदाता धारा 80 सी के तहत एक लाख रुपए का विभिन्न मदों में निवेश करके टैक्स बचा सकते हैं। यह एलआईसी, बच्चों की ट्यूशन फीस, पीपीएफ, जीपीएफ एवं हाउसिंग लोन आदि में निवेश करके टैक्स बचा सकते हैं। इनका निवेश भी 31 मार्च तक कर लिया जाना चाहिए।