ये हैं कोर्ट के निर्देश सभी स्कूल एवं कॉलेज के प्रधान अध्यापक/ प्राचार्य सभी छात्र-छात्राओं के अभिभावकों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि वह बच्चों को स्कूल/ कॉलेज लेकर आते-जाते समय आवश्यक रूप से हेलमेट पहनवाएं। यही नहीं हेलमेट न लगाने वाले अभिभावकों एवं छात्र-छात्राओं को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश रोकते हुए सख्त हिदायत दी जाए।
पार्किंग की सुविधा नहीं दी जाएगी शहर हो या गांव, जहां भी पेड पार्किंग हों वहां वाहनों को तभी पार्क कराया जाए जब वाहन चालक हेलमेट पहने हो। ऐसा न होने पर उन्हें पार्किंग सुविधा नहीं दी जाए। साथ ऑटो मोबाइल शॉप पर भी बिना हेलमेट कोई भी सामान विक्रय नहीं किया जाएगा। इस संबंध में विक्रेता को प्रचार करना भी अनिवार्य है।
कोर्ट के आदेश अनुसार सभी पेट्रोल पंपों पर फ्लेक्स/ बैनर के माध्यम से सभी दो पहिया वाहन चालकों एवं पीछे बैठने वाले व्यक्ति को अनिवार्य रूप से हेलमेट लगाने के लिए सूचित करना होगा। यही नहीं वाहन चालक को पेट्रोल भी तभी दिया जाएगा जब वह हेलमेट पहने होगा।
होटल, रेस्टारेंट में बिना हेलमेट प्रवेश नहीं न्यायालय के आदेश का सभी होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट एवं मॉल संचालकों को पालन करना अनिवार्य किया गया है। जिले के डायल 100 एवं शहर में लगे पीए सिस्टम, व्हीएमएस सिस्टम के माध्यम से हेलमेट पहनने को लेकर लगातार उद्घोषणा की जाएगी।