Public Holiday को लेकर क्या हैं निर्देश?
श्रम विभाग के विशेष सचिव ने निर्देश दिए हैं “उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सातवें चरण के मतदान के लिए संबंधित जिलों में सभी निजी और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों के लिए पूर्ण अवकाश (Public Holiday) की घोषणा की जाती है। ताकि सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।” यह भी पढ़ेंः फलोदी के बाद गरमाया कानपुर का सट्टा बाजार, यूपी की इन लोकसभा सीटों पर खूब चढ़ रहा भाव गोरखपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया “श्रम विभाग के विशेष सचिव के निर्देशानुसार मतदान दिवस पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ‘ख’ में निहित प्रावधान के अनुसार सार्वजनिक अवकाश (Public Holiday) की घोषणा की है। इस अवकाश के बदले में श्रमिकों से उनके साप्ताहिक अवकाश के दिन भी कार्य नहीं लिया जाएगा। सभी कारखानों, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों और निजी संस्थानों को आदेशों का पालन करने का निर्देश दिया है।”