आरोप में आगे कहा गया है कि WFI प्रमुख कथित तौर पर बिना उनके मर्जी के चेस्ट और पेट पर हाथ लगाते थे। साथ ही डराने-धमकाने की भी बात का जिक्र है। बृजभूषण सिंह के विरुद्ध 28 अप्रैल को मामला दर्ज कराया गया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग), 354ए (यौन उत्पीड़न), 354डी (पीछा करना) और 34 (सामान्य इरादे) का हवाला दिया गया है, जिसमें एक से तीन साल की सजा है।