गाजीपुर के सांसद अफजाल को गैंगस्टर मामले में मिली है 4 साल की कैद
जस्टिस संजय कुमार सिंह की अदालत कर रही है इस महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड को लेकर गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में अफजाल के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज है। उसी मामले में गाजीपुर की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने 29 अप्रैल 2023 को गैंगस्टर मामले में अफजाल को दोषी करार दिया था। सजा के खिलाफ अफजाल अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर थी। जिसमे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें फौरी राहत देते हुए जमानत तो दे दी लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई है। सजा बरकरार रहने के बाद संसद की सदस्यता भी समाप्त हो गई है। इसके खिलाफ अफजाल अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था तब सुप्रीम कोर्ट ने अफजल अंसारी को मिली सजा पर रोक लगाते हुए हाईकोर्ट में लंबित अपील की 30 जून तक सुनवाई करने का आदेश दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 3 मई शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकी, लिहाजा 13 में को डेट लग गई है। अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट से सजा के खिलाफ अफजाल अंसारी को राहत मिलती है तो वह 14 में को कर पाएंगे अन्यथा नहीं।