कब से लगेगा प्रतिबंध?
सेबी के आदेश के अनुसार ब्रोकर्स के ग्राहकों का पैसा बैंक गारंटी देने में इस्तेमाल करने पर अगले महीने की शुरुआत से यानी कि 1 मई, 2023 से प्रतिबंध लगेगा। इतना ही नहीं, सेबी के आदेश के अनुसार ग्राहकों के पैसे पर दी गई मौजूदा सभी गारंटी 30 सितंबर तक निरस्त कर दी जाएंगी।
जोखिम से बचेगा ग्राहकों का पैसा
सेबी ने यह आदेश ग्राहकों के पैसे को जोखिम से बचाने और इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए जारी किया है। स्टॉक मार्केट की प्रकृति जोखिमभरी होती है। ऐसे में ग्राहकों के पैसे पर ब्रोकर्स द्वारा बैंक गारंटी देने से उनका पैसा जोखिम में आता है। साथ ही इसके दुरुपयोग की आशंका भी रहती है।
फिलहाल ब्रोकर्स और अन्य बिचौलिये ग्राहकों के पैसे को बैंकों के पास गिरवी रखते हैं, जो बदले में बड़ी रकम के लिए क्लियरिंग कॉरपोरेशन को मंजूरी देने की गारंटी देते हैं। इससे ग्राहकॉं का पैसा जोखिम में रहता है। सेबी के आदेश से यह जोखिम दूर होगा।
अब होगी निगरानी
सेबी ने अपने आदेश में स्टॉक एक्सचेंजों और क्लियरिंग कॉरपोरेशंस को व्यवस्थित तरीके से ग्राहकों के पैसे पर ब्रोकर्स द्वारा दी जाने वाली बैंक गारंटी को बंद करने की निगरानी करने के लिए कहा है।