हेल्पलाइन नंबर पर करें कॉल
सरकार ने हर राज्य के लिए अलग-अलग टोल-फ्री नंबर जारी किए हैं। ये नंबर्स आप एनएफएसए (NFSA) के आधिकारिक वेबसाइट https://nfsa.gov.in/portal/State_UT_Toll_Free_AA पर जाकर देख सकते हैं। यहां दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके अपने क्षेत्र के डीलर के बारे में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। गर किसी कार्डधारकों को मुफ्त आनाज लेने में दिक्कत आ रही है तो वह इसकी शिकायत संबंधित जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक कार्यालय में या फिर राज्य उपभोक्ता सहायता केंद्र पर भी कर सकते हैं। इसके लिए आप 1800-180-2087, 1800-212-5512 और 1967 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
सरकार ने हर राज्य के लिए अलग-अलग टोल-फ्री नंबर जारी किए हैं। ये नंबर्स आप एनएफएसए (NFSA) के आधिकारिक वेबसाइट https://nfsa.gov.in/portal/State_UT_Toll_Free_AA पर जाकर देख सकते हैं। यहां दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके अपने क्षेत्र के डीलर के बारे में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। गर किसी कार्डधारकों को मुफ्त आनाज लेने में दिक्कत आ रही है तो वह इसकी शिकायत संबंधित जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक कार्यालय में या फिर राज्य उपभोक्ता सहायता केंद्र पर भी कर सकते हैं। इसके लिए आप 1800-180-2087, 1800-212-5512 और 1967 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
वेबसाइट पर फाइल करें कंप्लेन
अगर आपके क्षेत्र का राशन डीलर अनाज देने में आनाकानी करता है, वजन में गड़बड़ी करता है या आपसे मनमाने तरीके से ज्यादा रुपए वसूलता है तो आप इसकी शिकायत एनएफएसए (NFSA) की वेबसाइट पर जाकर भी कर सकते हैं। यहां दिए गए ई-मेल एड्रेस पर मेल भेजकर आप कंप्लेन कर सकते हैं। इसका जल्द ही निस्तारण कराया जाएगा। क्योंकि अनाज वितरण में राशन डीलर के ऐसे बर्ताव को सरकारी आदेशों का उल्लंघन माना जाएगा। मामला सही पाए जाने पर डीलर का लाइसेंस तक रद्द किया जा सकता है।
अगर आपके क्षेत्र का राशन डीलर अनाज देने में आनाकानी करता है, वजन में गड़बड़ी करता है या आपसे मनमाने तरीके से ज्यादा रुपए वसूलता है तो आप इसकी शिकायत एनएफएसए (NFSA) की वेबसाइट पर जाकर भी कर सकते हैं। यहां दिए गए ई-मेल एड्रेस पर मेल भेजकर आप कंप्लेन कर सकते हैं। इसका जल्द ही निस्तारण कराया जाएगा। क्योंकि अनाज वितरण में राशन डीलर के ऐसे बर्ताव को सरकारी आदेशों का उल्लंघन माना जाएगा। मामला सही पाए जाने पर डीलर का लाइसेंस तक रद्द किया जा सकता है।