प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग जैसे- मजदूर, रेहड़ी लगाने वाले दुकानदार, ड्राइवर, प्लंबर, दर्जी, मिड-डे मील वर्कर, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, बीड़ी बनाने वाले, हथकरघा, कृषि कामगार, मोची, धोबी, चमड़ा कामगार आदि लोगों को शामिल किया गया है। वे इस स्कीम के तहत 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपए पेंशन पा सकते हैं। योजना की खासियत यह है कि इसमें आप जितना निवेश करेंगे, सरकार की ओर से भी उतना पैसा डाला जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर आप हर महीने 100 रुपए जमा करते हैं तो सरकार भी आपके खाते में 100 रुपए डालेगी। इससे आपके महीने में 200 रुपए जमा होंगे।
इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग जैसे- मजदूर, रेहड़ी लगाने वाले दुकानदार, ड्राइवर, प्लंबर, दर्जी, मिड-डे मील वर्कर, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, बीड़ी बनाने वाले, हथकरघा, कृषि कामगार, मोची, धोबी, चमड़ा कामगार आदि लोगों को शामिल किया गया है। वे इस स्कीम के तहत 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपए पेंशन पा सकते हैं। योजना की खासियत यह है कि इसमें आप जितना निवेश करेंगे, सरकार की ओर से भी उतना पैसा डाला जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर आप हर महीने 100 रुपए जमा करते हैं तो सरकार भी आपके खाते में 100 रुपए डालेगी। इससे आपके महीने में 200 रुपए जमा होंगे।
कैसे मिलेगा योजना का लाभ
अगर आपकी उम्र 18 साल है तो आप हर महीना मात्र 55 रुपए निवेश करके अपने लिए महीने 3 हजार रुपए जुटा सकते हैं। स्कीम का लाभ लेने के लिए आपकी इनकम 15,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। योजना के तहत पेंशन पाने वाले की 60 साल के बाद मौत हो जाती हैं तो उसके नॉमनी को 50 फीसदी पेंशन मिलेगी।
अगर आपकी उम्र 18 साल है तो आप हर महीना मात्र 55 रुपए निवेश करके अपने लिए महीने 3 हजार रुपए जुटा सकते हैं। स्कीम का लाभ लेने के लिए आपकी इनकम 15,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। योजना के तहत पेंशन पाने वाले की 60 साल के बाद मौत हो जाती हैं तो उसके नॉमनी को 50 फीसदी पेंशन मिलेगी।
योजना से जुड़ी जरूरी बातें
अगर किसी महीने आपने निवेश की राशि जमा नहीं की है तो अगली बार ब्याज के साथ बकाए का भुगतान करना होगा। कितना ब्याज लगेगा ये सरकार तय करेगी। अगर कोई व्यक्ति 10 साल के अंदर स्कीम से निकलना चाहता है तो उसके हिस्से का योगदान सेविंग बैंक की ब्याज दर पर उसे लौटाया जाएगा।
अगर किसी महीने आपने निवेश की राशि जमा नहीं की है तो अगली बार ब्याज के साथ बकाए का भुगतान करना होगा। कितना ब्याज लगेगा ये सरकार तय करेगी। अगर कोई व्यक्ति 10 साल के अंदर स्कीम से निकलना चाहता है तो उसके हिस्से का योगदान सेविंग बैंक की ब्याज दर पर उसे लौटाया जाएगा।