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यह देनी होंगी जानकारी
– सालाना 1 लाख से ज्यादा बिजली बिल चुकाया है तो उसे इसकी जानकारी देनी होगी।
– विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपए खर्च करने का ब्योरा देना होगा।
– करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा कैश डिपॉजिट की भी जानकारी देनी होगी।
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टैक्स सेविंग निवेश की भी देनी होगी जानकारी
वहीं दूसरी ओर आईटीआर फॉर्म-3 में 1 अप्रैल से 31 जुलाई 2020 तक किए गए टैक्स सेविंग इंवेस्टमेंट की डिटेल भी देनी होगी, जिसे शेड्यूल डीआई के तहत दिखाना होगा। जिसमें टैक्सपेयर्स को टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स या डोनेशन की पूरी जानकारी देनी होगी, जो उसने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 1 अप्रैल 2020 से 31 जुलाई 2020 के बीच किए हैं। वास्तव में मोदी सरकार ने कोरोना वायरस को देखते हुए 31 जुलाई तक टैक्स सेविंग स्कीम में इंवेस्टमेंट की छूट प्रदान की हुई है।