मिनिमम बैलेंस से जुड़ा नियम ( Minimum Balance Rules )
कोरोना महामारी के चलते वित्त मंत्री ने बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस न होने पर लगने वाले अतिरिक्त शुल्क को खत्म किया था। लेकिन, अब 1 जुलाई से मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी होगा। यानी कि अब अगर आपके खाते में मिनिमम बैलेंस की राशि नहीं हैं, तो आपको जुर्माना देना होगा।
एटीएम विड्रॉल चार्ज
वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की थी कि ATM के कैश निकालने के दौरान लगने वाले सर्विस शुल्क नहीं लिया जाएगा। लेकिन, यह नियम 3 महीनों के लिए लागू किया गया था, इसके साथ ही 1 जुलाई से फिर से ATM से तय सीमा के बाद कैश निकासी पर चार्ज देना होगा।
म्यूचुअल फंड से जुड़ा बदलाव
आज से म्यूचुअल फंड से जुड़ा बदलाव भी हुआ है। अब म्यूचुअल फंड खरीदने पर आपको उस पर स्टांप ड्यूटी देनी पड़ेगी। बता दें कि नए नियम के मुताबिक म्यूचुअल फंड खरीदने पर कुल निवेश का 0.005 फीसदी स्टांप ड्यूटी देनी होगी।
पेंशन नियम में बदलाव
बैंकों के साथ ही पेंशन नियम में भी बदलाव हुआ है। एक जुलाई से पेंशन योजना के ऑटो डेबिट की सुविधा फिर से शुरू हो गई। बता दें कि इस सुविधा को 30 जून तक रोका गया था। अब एक जुलाई से फिर से शुरू हो गई है। लेकिन APY योगदान देर से देने पर कोई पेनल इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। अगर 30 सितंबर, 2020 से पहले अप्रैल, 2020 से अगस्त, 2020 के प्रीमियम को भरा जाता है।
PPF और सुकन्या समृद्धि योजना का मिनिमम अमाउंट
सरकार ने PPF और सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया है। जिसके तहत इन खातों में न्यूनतम किस्त 2019-20 के लिए जमा नहीं कर पाए हैं, वह 30 जून 2020 तक किस्त भर सकते थे। इसके अलावा PPF अकाउंट के लिए यह मिनिमम डिपॉजिट एक वित्त वर्ष में 500 रुपये है, जबकि सुकन्या समृद्धि स्कीम के लिए 250 रुपये है।