जिला स्तर पर कलेक्टर व विकासखंड स्तर पर एसडीएम की जिम्मेदारी
युक्तियुक्तकरण के लिए समिति का गठन भी किया गया है। जिला स्तर पर कलेक्टर, मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला महिला बाल विकास अधिकारी व महिला बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी रहेंगे। विकासखंड स्तर पर एसडीएम, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी परियोजना अधिकारी रहेंगे। जल्द बीईओ से मांगी जाएगी वास्तविक रिपोर्ट
कम दर्ज संख्या वाले स्कूलों को मर्ज करने जिले में कार्यवाही भी शुरू हो गई है। इसके लिए बैठकों का दौर जारी है। अब विकासखंड शिक्षा अधिकारी अपने-अपने विकासखंड में कम दर्ज संख्या वाले स्कूलों की वास्तविक रिपोर्ट तैयार करेंगे, जो शहरी व ग्रामीण क्षेत्र का अलग होगा। रिपोर्ट तैयार होने के बाद इसकी जांच होगी, फिर जिला स्तर की समिति आगे कार्यवाही करेगी।
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एक परिसर में संचालित कम दर्ज वाले स्कूलों का भी युक्तियुक्तकरण
आदेश में कहा गया है कि एक ही परिसर में संचालित दो या दो से अधिक प्राथमिक विद्यालयों का युक्तियुक्तकरण किया जाए। एक ही परिसर में सचालित दो या दो से अधिक पूर्व माध्यमिक विद्यालयों, एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक विद्यालयों, एक ही परिसर में संचालित पूर्व माध्यमिक एवं हाईस्कूल विद्यालयों, एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक एवं हाईस्कूल, एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकंडरी विद्यालयों का युक्तियुक्तकरण किया जाए।
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शासन के आदेश पर करेंगे कार्रवाई
बालोद डीईओ पीसी मरकले ने कहा कि युक्तियुक्तकरण के मामले में शासन के आदेशानुसार आगे की कार्यवाही की जा रही है।